Aaj Samaj (आज समाज), VVPAT EVM, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से डाले गए वोटों का वोटर वैरिफाइड पेपर आॅडिट ट्रेल (वीवीपैट) के साथ पुन: पूर्ण सत्यापन करने संबंधी अनुरोध वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, हमारे कुछ सवाल थे जिनके हमें जवाब मिल गए हैं और हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।
संदेह के आधार पर नहीं ले सकते निर्णय
पीठ ने यह टिप्पणी भी की कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। ईवीएम की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर निर्वाचन आयोग से हासिल स्पष्टीकरण के बाद शीर्ष अदालत ने यह बात कही। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और आयोग के एक शीर्ष अधिकारी को कोर्ट में तलब भी किया था।
वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली
पीठ ने कहा था कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि ईवीएम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के बारे में निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उनमें कुछ भ्रम है। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जिसके जरिए मतदाता यह जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है।
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