नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को करने का फैसला लिया है। माल्या पर भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने और बिना चुकाए फरार होने का आरोप है। उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। विजय माल्या ने उच्चतम न्यायालय को दी गई याचिका में माल्या ने अदालत से अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की जब्ती पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी। माल्या ने याचिका में कहा है कि सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही जब्त की जाएं। मुंबई हाई कोर्ट ने इससे पहले विजय माल्या की इसी याचिका को खारिज कर दिया था। इसपर अब अदालत 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।
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