आज समाज डिजिटल, हाथरस, (Verdict On Hathras Rape): उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस दुष्कर्म मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। आज ही दोपहर दो बजे के बाद दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 4 युवकों ने अनुसूचित जाति की की युवती के साथ दुष्कर्म किया था। फिर उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। 29 सितंबर को युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।
- दो बजे के बाद दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा का एलान
- 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में हुई थी वारदात
- 29 सितंबर को दिल्ली के अस्पताल में युवती की मौत
युवती के भाई ने दर्ज कराया था केस
युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हाथरास की अदालत ने मामले के अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को बरी करने का आदेश दिया गया है। पीड़िता के वकील महिपाल सिंह निमहोत्रा ने यह जानकारी दी है। महिपाल ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों में चार्ज शीट दाखिल की थी।
सीबीआई ने 104 लोगों को गवाह बनाया था
सीबीआई ने मामले में 67 दिन की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों, संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की धाराओं में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने 104 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से 35 की गवाही हुई थी।
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