Delhi News,नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में सफ़र करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है. ऐसे लोगों को सचेत होने की जरूरत है, जिनके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नही लगी है. परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ अगले सप्ताह से स्पेशल अभियान छेड़ रहा है. ऐसे वाहन मालिकों से 11 हजार रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा.
लेजर सिस्टम HSRP एक विशेष प्रकार की वाहन पंजीकरण प्लेट होती है, जिसका मकसद वाहनों को चोरी और दुरुपयोग से बचाना है. यह प्लेट एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसमें लेजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है.
इसे स्नैप लॉक के साथ वाहन में फिट किया जाता है. कोई इसे निकालने की कोशिश करेगा तो नंबर प्लेट टूट जाएगी.
चोरी की घटनाओं से बचने के लिए इस पर नीले रंग में क्रोमियम आधारित हॉट- स्टैम्प्ड अशोक चक्र होलोग्राम होता है. इसके अलावा, HSRP प्लेट के निचले बाएं कोने पर लेजर तकनीक के माध्यम से 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) भी होती है.
वाहनों पर HSRP प्लेट के अलावा ईंधन का कलर कोड स्टिकर भी लगता है. यानि पेट्रोल और CNG आधारित वाहन है तो नीले रंग तथा डीजल से है तो भूरे रंग का और इलेक्ट्रिक है, तो हरे रंग का स्टीकर लगा होता है. अगर वाहन में HSRP नहीं लगी है तो 5,500 रूपए का चालान कटेगा. अगर कलर कोड स्टीकर भी नहीं है तो 5,500 रुपये का और चालान कट सकता है. यानि कुल मिलाकर 11 हजार रुपये का चालान परिवहन विभाग कर सकता है.
अगर आपने अपने वाहन पर HSRP नहीं लगवाई है तो www.bookmyhsrp.com पर जाकर अपने वाहन के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. इसे आप घर पर डिलीवरी करा सकते हैं. उसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, नजदीकी वाहन शोरूम में मंगवाकर, वहां जाकर वाहन में फिट करवा सकते हैं.
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