Varanasi District Court Verdict: ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार

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Varanasi District Court Verdict
ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार

Aaj Samaj (आज समाज), Varanasi District Court Verdict, वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। यह तहखाना मस्जिद के नीचे है और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से यहां अब नियमित पूजा-अर्चना करवाई जाएगी। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में सात दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा, जिला अदालत का फैसला गलत है। बता दें कि नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।

मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था फैसला

बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।

फैसले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा, जिला अदालत फैसला गलत है। उन्होंने कहा, पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है. हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

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