ट्रांसपोर्ट विभाग ने अब तक 17 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूली
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य के डिफॉल्टर मोटर वाहन डीलरों से 7.85 करोड़ रुपये के पोजेशन (नए वाहन खड़ा करने संबंधी) टैक्स के बकाए की वसूली के लिए निर्णायक कदम उठाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि निरंतर आॅडिट आपत्तियों और बकाया वसूली के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने के लिए तुरंत यह कदम उठाना पड़ा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम-40 का पालन सुनिश्चित करने के लिए और वसूली अभियान के तहत विभाग ने वाहन पोर्टल पर डिफॉल्टर डीलरों की यूजर आईडी अस्थायी रूप से बंद कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ऐसा अभियान चलाया गया था, जब डिफॉल्टर डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ डीलरों को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके बाद, वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए और डीलरों ने आवश्यक दस्तावेज और बकाया टैक्स जमा कराने का आश्वासन दिया लेकिन अधिकांश डीलर अपने वादे पर खरे नहीं उतरे।
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डीलरशिप पंजीकरण प्रक्रिया को कर रहे बेहतर
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग मोटर वाहन डीलरशिप पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर सक्रिय रूप से निरंतर काम कर रहा है। इस दौरान, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाड़ा) ने राज्य परिवहन आयुक्त, पंजाब के कार्यालय को औपचारिक निवेदन करते हुए मार्केट में बहुत सारे सब-डीलरों के कामकाज को लेकर चिंताएं उजागर की थीं कि उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
इस निवेदन पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने जांच की और पहचाने गए कई डिफॉल्टर डीलरों को निलंबित किया। इसके अलावा, फेडरेशन ने वाहन पोर्टल पर मोटर वाहन डीलरशिप यूजर आईडी बनाने को सुव्यवस्थित करने के लिए “एक जीएसटी , एक वाहन” नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया।
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