UPSC Cheating Case: पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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UPSC Cheating Case: पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UPSC Cheating Case: पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
  • परीक्षा के लिए आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप 
  • खेडकर ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज किया 

Ex-IAS Puja Khedkar, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांगता कोटे के तहत धोखाधड़ी से आरक्षण का लाभ लेने से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगा दी है।

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दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस

जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया। पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश में उनके खिलाफ गंभीर निष्कर्ष हैं। यदि यह मामला सुनवाई के लिए जाता है, तो हाई कोर्ट के आदेश में उल्लिखित निष्कर्षों के कारण दोषसिद्धि की पूरी-पूरी संभावना है।

यूपीएससी ने रद कर दिया है खेडकर का चयन

गौरतलब है कि यूपीएससी ने 2023 बैच की आईएएस अधिकारी के रूप में खेडकर का चयन रद कर दिया है। उन्हें भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित भी कर दिया है, क्योंकि जांच में यह आरोप साबित हुआ है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ पाने के लिए 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी थी।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर

यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की, जिसमें उन पर कोटा लाभ का फायदा उठाने के लिए अपनी पहचान को गलत बताने का आरोप लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कई अपराधों के लिए एफआईआर भी दर्ज की है। केंद्र ने खेडकर के आचरण और चयन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति भी गठित की है। हालांकि, पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

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