Update Aadhaar Card: ऑनलाइन सेवाओं को लेकर उपायुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

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10 साल पुराने आधार कार्ड अब करवाने होंगे अपडेट
10 साल पुराने आधार कार्ड अब करवाने होंगे अपडेट
  • कार्यालय में आने वाले लोगों को आधार कार्ड अपडेट करवाने को कहें
  • 10 साल पुराने आधार कार्ड अब करवाने होंगे अपडेट
  • आधार केंद्र पर लगेंगे 50 रुपए, खुद ऑनलाइन करेंगे तो नहीं लगेगी फीस

Aaj Samaj, (आज समाज),Update Aadhaar Card, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
उपायुक्त मोनिका गुप्ता आईएएस ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ज्यादातर सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन कर रखी हैं। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्रीमती गुप्ता आज अपने कार्यालय में ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में अधिकारियों की बैठक में बोल रही थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले जिला के नागरिकों को आधार अपडेट करवाने के लिए जानकारी दें। अगर उसके पास कागजात है तो तुरंत अपडेट भी करवाएं। डीसी ने बताया कि जिन नागरिकों ने पिछले 8-10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपनी पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

उपायुक्त ने बताया कि भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने आधार कार्ड में आगामी 14 जून 2023 तक मुफ्त ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा मुहैया की है। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपडेट करने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। ये सेवा केवल आधार पोर्टल पर मुफ्त हैं। इस दौरान आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के ऑनलाइन अपडेशन के लिए निवासियों का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। वहीं आधार केंद्र पर 50 रुपए शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए आधार सेवा केंद्र पर 50 रुपये देकर लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) और mAadhaar ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है, जहां पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है।

उन्होंने सरल अंत्योदय केंद्रों पर दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही जिला की वेबसाइट अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिला की वेबसाइट पर सभी प्रकार की अपडेट तुरंत अपलोड करवाएं।
इसके बाद उन्होंने आनलाइन जमाबंदी के बारे में जिला राजस्व अधिकारी रणविजय सिंह सुल्तानिया से जानकारी ली।

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