नई दिल्ली। यूपी के उन्नाव में रेप और अपहरण के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोषी करार दिया गया है। जबकि शशि सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। अब सेंगर को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इस केस को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित करने का जिसके बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। वहीं तीस हजारी अदालत ने सीबीआई को चार्जशीट में देरी के लिए फटकार भी लगाई।
भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी मुकदमा चल रहा था। बता दें कि पीड़िता की गाड़ी को 28 जुलाई को बरेली जाते समय एक ट्रक ने उड़ाने की कोशिश की थी जिसमें पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें पीड़िता की चाची व मौसी की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अदालत लगाई गई थी। विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया गया था।