नई दिल्ली। यूपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर नाबालिग से रेप मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं। अब अपनी सजा के खिलाफ अब सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और सेंगर को अपनी मौत तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया था। इसी के साथ सेंगर को 25 लाख का जुमार्ना भी लगाया गया था जिसे जमा करने के लिए उसे एक महीने का समय दिया गया था। जब सेंगर के वकील द्वारा सेंगर के लिए सजा कम करने की अपील की गई थी तब जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था, सेंगर ने जो भी किया, वह बिटिया को डराने-धमकाने के लिए किया। हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी। सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया, इसलिए सजा में कोई मुरव्वत नहीं। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि उन्नाव की बिटिया को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए जो उनकी मां को मिलेगा। साथ ही सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए हर तीन महीने पर आंकलन करने को कहा।