Union Minister Kiren Rijiju: ममता सरकार के अपराजिता बिल पर केंद्र ने उठाए सवाल

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Union Minister Kiren Rijiju ममता सरकार के अपराजिता बिल पर केंद्र ने उठाए सवाल
Union Minister Kiren Rijiju : ममता सरकार के अपराजिता बिल पर केंद्र ने उठाए सवाल

Questions On Aparajita Bill, (आज समाज), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के दुष्कर्म रोधी विधेयक अपराजिता कानून पर केंद्र ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर की हत्या पर राजनीति कर रही हैं।

3 साल पहले भेजी गई चिट्ठी साझा की

रिजिजू ने एक्स पर 3 साल पहले सीएम ममता बनर्जी को फास्ट ट्रैक और पॉक्सो कोर्ट खोलने को लेकर भेजी गई चिट्ठी साझा की। उन्होंने साथ ही कहा कि 2018 में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म जैसे अपराधों से निपटने के लिए कड़ा कानून पारित किया था। इसके तहत राज्यों में फास्ट ट्रैक और ई-पॉक्सो अदालतें खोली जानी थीं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि 2019, 2020 व 2021 में कई बार संवाद करने और पत्र भेजने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कानून लागू करने पर सहमति नहीं जताई।

ममता सरकार से नहीं मिला कोई जवाब

रिजिजू ने कहा, पत्र में पश्चिम बंगाल में लंबित दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों की तत्काल सुनवाई व निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को लेकर ममता बनर्जी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पत्र में यह भी कहा गया है कि बंगाल में 20 ई पॉक्सो और 124 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने थे, पर यहां भी बंगाल सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्य की अनदेखी की

मुख्यमंत्री ने महिलाओं व बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपने कर्तव्य की अनदेखी की। किरेन रिजिजू ने कहा कि डॉक्टर की हत्या गंभीर मामला है। उन्होंने कहा, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। बहुत सख्त कानून जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक महिला चिकित्सक की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या का दी गई है।

जानिए क्या है बंगाल सरकार का अपराजिता विधेयक

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित किया। यह विधेयक हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानूनों और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच करना है। ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द कराना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर सरकार यह विधेयक लेकर आई है।