Aaj Samaj (आज समाज), Union Health Ministry Notification, नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अब तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अनिवार्य कर दिया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई को मंत्रालय की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी संदेशों को दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- नए नियमों की अधिसूचना फॉलो न करने पर सख्त कार्रवाई
जागरूकता फैलाने में भारत टॉप पर पहुंचा
गौरतलब है कि 31 मई को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने के बाद तंबाकू की खपत के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भारत टॉप पर पहुंच गया है। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन आॅफ इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने इसकी तारीफ की है । उन्होंने कहा है कि यह भारत का एक महान और अग्रणी कदम है और मनोरंजन के जरिये तंबाकू के प्रचार को विनियमित करने में वास्तव में उन्हें विश्व चैंपियन बना देगा।
देश में हर साल होती हैं 1.35 मिलियन मौतें
बता दें कि सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है। भारत, तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। देश में हर वर्ष केवल तंबाकू का सेवन करने से लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल तंबाकू के सेवन से करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय शामिल हैं। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है ‘हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं।
प्रकाशन के 3 माह में लागू हो जाएंगे दिशानिर्देश
अधिसूचना में कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नए दिशानिर्देश आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन के तीन महीने के भीतर लागू हो जाएंगे। आॅनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री का प्रत्येक पब्लिशर तम्बाकू प्रोडक्ट और उनके इस्तेमाल को प्रदर्शित करेगा। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड की अवधि के तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को दिखाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया गया है।
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