Union Govt In Supreme Court: पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज

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Union Govt In Supreme Court: पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज
Union Govt In Supreme Court : पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज

Transgender PAN Card, (आज समाज), नई दिल्ली: पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है। सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ‘पहचान प्रमाण पत्र’ को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा।

नियमों में भी स्पष्टता पर विचार कर रही सरकार

जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सरकार की इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से केंद्र के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और सरकार इसे लेकर नियमों में भी स्पष्टता लाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, याचिका लंबित रहने के दौरान, हमने भारत संघ से जवाब मांगा, जो इस मामले में बहुत सहायक रहा है और मोटे तौर पर उन्होंने वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को मान लिया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6/7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।’ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 पहचान प्रमाण पत्र और लिंग में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित हैं।

यह है मामला

दरअसल एक ट्रांसजेंडर ने 2018 में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोड़ने का प्रयास विफल हो गया है क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड के विपरीत कोई ‘तीसरा लिंग’ का विकल्प नहीं है। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि केंद्र को निर्देश दें कि वह पैन कार्ड पर तीसरे लिंग की अलग श्रेणी का विकल्प बनाएं, ताकि उनके जैसे ट्रांसजेंडर लोग इसे आधार से जोड़कर ‘सटीक पहचान प्रमाण पत्र’ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आधार प्रणाली में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तीसरे लिंग की श्रेणी को शामिल किया गया और उन्होंने आधार में ट्रांसजेंडर के रूप में पंजीकरण कराया।