Aaj Samaj (आज समाज), Union Govt In Supreme Court, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने के चलते नियुक्ति रद करने और दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। बुधवार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार ने कहा, यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी, जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े।
चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था
हलफनामे में कहा गया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और उक्त याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। केंद्र ने कहा कि इस याचिका का मकसद केवल राजनीतिक विवाद खड़ा करना है। सरकार के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि नए आयुक्तों की नियुक्ति सवालों के घेरे में किसी भी तरह से नहीं है। उनकी योग्यता के आधार पर ही तीन सदस्यीय समिति ने उनका चयन किया है।
नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं
इससे पहले सर्च कमेटी ने बड़े पैमाने पर सभी तथ्यों पर गौर किया और फिर समिति को नाम आगे भेजे गए। ऐसे में एडीआर समेत इस मामले में दायर सभी अर्जियों को खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें किसी तरह का कानूनी पहलू नहीं उठाया गया है, ऐसे में नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है।
हाल ही में हुई है सुखबीर सिंह संधू व ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति
गौरतलब है कि सरकार की ओर से पिछले सप्ताह 14 मार्च को नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया हे। तीन सदस्यीय पैनल ने इनकी नियुक्ति की थी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे। पैनल में गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू 1988 बैच के सेवानिवृत्त कअर अधिकारी हैं, संधू उत्तराखंड कैडर के थे और ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के अधिकारी थे।
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