Union Govt Action: यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर गैरकानूनी

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

Aaj Samaj (आज समाज), Union Govt Action, नई दिल्ली: मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कहा, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है।

गुट और सदस्य अलगाववादी गतिविधियों में शामिल

अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, मसर्रत आलम गुट और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।

मसर्रत आलम भट करता है लीग की नुमाइंदगी

मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की नुमाइंदगी मसर्रत आलम भट करता है। वो अपनी राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। यह संगठन जम्मू और कश्मीर को भारत से स्वतंत्र करना चाहता है ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके। इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाव आदि गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं।

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