Union Budget 2025: 12 लाख रुपए तक की आय पर नहीं कोई टैक्स

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Income Tax Bill 2025 : आयकर से जुड़े कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद? पूरी जानकारी पढ़ें
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Union Budget Updates, (आज समाज), नई दिल्ली:  केंद्रीय बजट-2025 में नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए यह ऐलान किया। यानी मानक कटौती सहित 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सांसदों द्वारा जोरदार जयकारे लगाए और मेजें थपथपाई।

टैक्स स्लैब में संशोधन की भी घोषणा

निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की। संशोधित स्लैब के तहत, 4 लाख रुपए तक की आय पर कर शून्य है। 4 से 8 लाख रुपए के बीच टैक्स पांच प्रतिशत होगा। 8 से 12 लाख रुपए के बीच टैक्स 10 प्रतिशत होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच टैक्स 15 प्रतिशत होगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच टैक्स 20 प्रतिशत होगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए के बीच टैक्स 25 प्रतिशत होगा। 24 लाख रुपए से अधिक पर टैक्स 30 प्रतिशत होगा।

काफी कम हो जाएगा मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ 

सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा। उन्होंने कहा, इससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। टैक्स-संबंधी अन्य घोषणाओं में, सीतारमण ने यह भी कहा कि टीडीएस या स्रोत पर कर कटौती, दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए की जाएगी।

रिटर्न की समय-सीमा 4 साल करने का भी प्रस्ताव 

वित्त मंत्री ने अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दोगुना करके चार साल करने का भी प्रस्ताव रखा। सीतारमण द्वारा व्यक्तिगत आयकर पर बड़ी घोषणा एक नए प्रत्यक्ष कर कोड की पुष्टि के बाद की गई है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने के लिए अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। जुलाई में सीतारमण द्वारा पूर्ण 2024/25 बजट पेश किए जाने के समय एक नए प्रत्यक्ष कर कोड की बात सामने आई थी। तब उन्होंने कहा था कि लक्ष्य वर्तमान आयकर कानूनों को पढ़ने और समझने में सरल बनाना है और 1961 के आयकर अधिनियम के पृष्ठों की संख्या को 60 प्रतिशत तक कम करना है।

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