- किरायेदारों को दुकान करनी होगी खाली, भविष्य में मालिक बिना अनुमति के किराए पर नहीं दे सकता अपनी दुकान
प्रवीण वालिया, करनाल,24 मार्च :
जिला पुलिस द्वारा 24 फरवरी 2023 को करनाल के सेक्टर 12 में स्थित सुपर मॉल में स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक व्यापार की सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई के संबंध में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत आरोपी दुकान किरायेदारों व दुकान मालिकों के खिलाफ कारवाई करने के लिए लिखा गया था।
भविष्य में मालिक बिना अनुमति के किराए पर नहीं दे सकता अपनी दुकान:उपायुक्त
जिसके बाद जिला उपायुक्त महोदय द्वारा अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि जिन व्यक्तियों द्वारा इन स्पा सेंटरो की दुकानों को किराए पर लिया गया था, वह व्यक्ति जल्द से जल्द एक निश्चित समय में इन दुकानों को खाली करेंगे। दुकान मालिक द्वारा भविष्य में अपनी दुकानों को किराए पर देने से पहले जिला उपायुक्त महोदय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अन्यथा दुकान मालिक इन दुकानों को किराए पर नहीं दे सकेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकान मालिक व दुकान किरायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
विदित हो कि जिला पुलिस को करनाल के सेक्टर 12 के सुपर मॉल में स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक व्यापार होने वाले सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके बाद जिला पुलिस द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2023 को मॉल में स्थित तीन स्पा सेंटरों- रॉयल थाई स्पा सेंटर, क्लासिक स्पा सेंटर व था-थाई स्पा सेंटर पर रेड की गई थी। इस कार्रवाई में स्पा सेंटर से दस लड़कियों व तीन व्यक्तियों को काबू किया गया था। जिनको काबू करने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई गई थी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार के अनैतिक कार्य संबंधी जानकारी है। तो वह व्यक्ति इस संबंध में नजदीकी पुलिस थाने, पुलिस चौकी, पुलिस कंट्रोल रूम व डायल 112 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना का सत्यापन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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