Haryana News : हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए 31 मार्च तक कर सकते है आवेदन

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Haryana News : हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए 31 मार्च तक कर सकते है आवेदन
Haryana News : हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए 31 मार्च तक कर सकते है आवेदन

प्रदेश के 700 निजी स्कूलों ने 34,271 सीटें आरक्षित
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत बार कक्षा 3 की बजाय कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों को योजना का फायदा मिलेगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा-वार सीटों की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर दी गई है। इन सीटों पर दाखिले के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते है।

दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में विभागीय नामिनी नियुक्त करेंगे। नामिनी के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी स्कूल के प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी या शिक्षक को नामित किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। इनकी पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रदेश के लगभग 700 निजी स्कूलों ने इस योजना के तहत 34,271 सीटों का ब्योरा दिया है।

सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी प्रक्रिया से मिलेगा दाखिला

यदि किसी स्कूल में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो 1 से 5 अप्रैल के बीच लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया अभिभावकों की उपस्थिति में पूरी की जाएगी, जिसमें उन्हें ड्रॉ की तिथि और समय की जानकारी पहले से दी जाएगी। इसके बाद, 1 से 15 अप्रैल तक निजी स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी, और सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

स्कूलों को दाखिल छात्रों का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर करना होगा अपलोड

यदि मुख्य सूची में चयनित छात्र तय समय तक दाखिला नहीं लेते हैं, तो उनकी सीट प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के छात्रों को दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची के छात्रों का दाखिला 16 से 30 अप्रैल तक होगा। इसके अलावा, स्कूलों को 1 से 30 अप्रैल तक दाखिल छात्रों का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

दाखिले के लिए शर्तें

  • योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एहर) के उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम होगी। यह आय परिवार पहचान पत्र से सत्यापित होगी।
  • केवल वे ही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो।
  • आवेदन केवल वर्तमान खंड (ब्लॉक) के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों के लिए किया जा सकता है।
  • अभ्यर्थी एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किए गए स्कूलों से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  • सफल छात्रों को पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (रछउ) लेना अनिवार्य होगा।
  • दाखिले के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य होगी।
  • विद्यालयों को दाखिल छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करना होगा और दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।

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