निगम की शर्तें पूरी किए बिना चल रही दो मेटल फैक्ट्रियां सील,न फैक्टरी का नक्शा पास करवाया और न ही निगम से नहीं लिया कोई सीएलयू Two Factories Seal By Municipal Corporation

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Two Factories Seal By Municipal Corporation 
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प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
Two Factories Seal By Municipal Corporation  : नगर निगम की टीम ने जगाधरी में चल रही दो मेटल फैक्ट्रियों को सील कर दिया। दो फैक्ट्रियां नगर निगम की शर्तें पूरी किए बिना चल रही थी। दोनों फैक्ट्रियों के संचालकों ने न तो निगम से सीएलयू लिया हुआ था और न ही नगर निगम से नक्शा पास करवाया हुआ था। कुछ दिन पहले ही निगम के पास इसकी शिकायत पहुंची थी। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा व जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता के निर्देशों पर दोनों फैक्ट्रियों को सील करने कार्रवाई की गई।

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Two Factories Seal By Municipal Corporation 
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शिकायत आने पर की निगम ने कार्यवाही (Two Factories Seal By Municipal Corporation )

कुछ दिन पहले नगर निगम के पास शिकायत आई थी कि जगाधरी की शांति कॉलोनी में अरमान मेटल फैक्टरी और खारवन रोड स्थित डाईमंड मैटल कास्ट फैक्टरी अवैध रूप से चल रही है। जिसके बाद निगम की टीम ने टीम ने फैक्ट्रियों में जाकर उनके दस्तावेज जांचे। (Two Factories Seal By Municipal Corporation) जांच में पता चला कि फैक्टरी संचालकों द्वारा निगम से न तो सीएलयू लिया हुआ है और न ही नक्शा पास करवाया हुआ है।

पुलिस बल की मदद से कर दी फैक्टरी सील (Two Factories Seal In Jagadhari)

जिसके बाद नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के आदेश जारी किए। उनके निर्देशों पर दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के लिए टीम तैयार की गई। टीम में निगम एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर दलबीर सिंह, सहायक विनोद कुमार, अभिजीत, दीपक को ‌शामिल किया गया। नगर निगम लेखाधिकारी विकास कौशिक को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। निगम की इस टीम ने मंगलवार को शांति कॉलोनी स्थित अरमान मैटल फैक्टरी और खारवन रोड स्थित डाईमंड मैटल कास्ट फैक्टरी को सील कर दिया।

बिना नक्शा,निगम से उसका CLU के बिना नहीं होगा कोई अवैध निर्माण (Latest News Yamuna nagar)

निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा और उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। शहरवासी कोई भी व्यवसायिक भवन या अन्य निर्माण करने से पूर्व नगर निगम से उसका नक्शा पास करवाए। व्यवसायिक कार्य करने के लिए निगम से उसका सीएलयू ले। नगर निगम की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही अपने भवन का निर्माण करें। निगम की शर्तें पूरी किए बनाए बनाए गए भवनों को सील कर दिया जाएगा

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