
अमित गर्ग की अदालत ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 1.75 लाख रुपए का जुर्माना
(आज समाज) फतेहााबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में 3 वर्षीय बच्चे से रेप करने और उसकी हत्या करने के दोषियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी मुकेश गांव लालुवाल और सतीश गांव काना खेड़ा के रहने वाले है।
सोते समय घर से उठाकर ले गए थे बच्ची को
मामले के मुताबिक 30 जून की रात को सतीश और मुकेश ने पीड़िता के पिता के साथ मिलकर शराब पी थी। इस दौरान आरोपी सतीश का फूफा भी साथ था। फूफा शराब पीने के बाद घर चला गया था। पीड़िता का पिता भी शराब पीकर सो गया था। इसके बाद आरोपी सतीश और मुकेश मां के पास सोई हुई साढ़े तीन साल की लड़की को उठाकर ज्वार के खेत में ले गए और वहां पर दुष्कर्म किया गया।
इसके बाद लड़की को सड़क पर छोड़कर अपने घर चले गए थे। सुबह लड़की खून से लथपथ मिली थी और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। लड़की के पर प्राइवेट पार्ट में जख्म और चोट के निशान मिले थे।
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