Aaj Samaj (आज समाज),Two Birth Certificate Case, लखनऊ: दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सामाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को 7-7 साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने 30 गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर तीनों को दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया।
- सत्य की ही जीत हुई : बीजेपी विधायक
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने करवाया था मुकदमा
बता दें कि लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक व बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान, तंजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। अब्दुल्ला आजम पर एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा था। आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया।
मुकदमा लड़ते लगभग 6 साल हो गए थे : आकाश सक्सेना
विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि न्यायपालिका का फैसला हमें शुरू से ही मंजूर रहा है। सत्य की ही जीत हुई है। मुझे यह मुकदमा लड़ते हुए लगभग 6 साल हो गए थे। आजम खान ने इस पूरे मुकदमें में अपने बचाव के कोई सबूत नहीं दिए। उन्होंने केवल मुकदमे को कैसे टाला जाए, वहां दिमाग लगाया। आकाश सक्सेना ने कहा कि सत्य में देर हो सकती है लेकिन सत्य कभी छिप नहीं सकता। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
अभियोजन की ओर से वादी समेत 15 गवाहों के बयान दर्ज
कोर्ट में अभियोजन की ओर से मुकदमे के वादी विधायक आकाश सक्सेना समेत 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि अब्दुल्ला आजम, आजम खां व डॉ. तंजीन फात्मा की ओर से भी अपने बचाव में 15 गवाहों के बयान कराए गए। इसके अलावा अभियोजन की ओर से विधि व्यवस्थाओं के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का भी हवाला दिया गया है। इन 30 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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