Aaj Samaj (आज समाज),Two Accused Of Drug Trafficking Sentenced, पानीपत : पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेवावत के मार्गदर्शन में जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नशीले पदार्थो की तस्करी करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पुलिस उत्कृष्ट जांच कर रही है। इसके साथ ही जिला न्यायावादी कार्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा रही है। बीते एक सप्ताह में नशीले पदार्थो की तस्करी के दो अलग अलग मामलों में पुलिस की जांच व उप जिला न्यायावादी की दलीलो को आधार मानते हुए माननीय न्यायायल ने दो नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए एक से डेढ़ साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार से 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पानीपत जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला पुलिस द्वारा विशेष काम किया जा रहा है। इसको लेकर थाना व चौकी क्षेत्रों के संदिग्ध स्थानों पर लगातार सर्च अभियान चल रहे है। पुलिस की विशेष टीमें पानीपत व यहा से होकर नशा सप्लाई करने वाले तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस टीमें आरोपियों को पकड़कर तस्करी की चौन का खुलासा कर रही है। जिला पुलिस नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम में विभिन्न संगठनों का सहयोग लेकर कार्य कर रही है।
नशा तस्करी के निम्न दो मामलों में आरोपियों को सजा हुई
1. जिला की सीआईए वन पुलिस टीम ने अगस्त 2019 में समालखा में अग्रसैन स्कूल के पास नशा तस्कर सुनील पुत्र अजमेर निवासी राजीव कॉलोनी समालखा को 4 किलो 100 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना समालखा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। तब से मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 29 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा व 30 हजार रूपए जुर्माना लगाया।
2. जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस टीम ने सितम्बर 2020 में असंध रोड पर मिलन गार्डन के नजदीक नशा तस्कर जोगिंद्र पुत्र रामचंद्र निवासी जाटल को 105 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना माडल टाउन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। तब से मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 28 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ साल की सजा व 15 हजार रूपए जुर्माना लगाया।
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