- योजना का लाभ लेने के लिए एड्स पीड़ित सिविल अस्पताल के एआरटी सेंटर में करें आवेदन
Aaj Samaj (आज समाज), Treatment Of AIDS Victims, प्रवीण वालिया, करनाल, 14 मार्च:
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि एचआईवी/एड्स ग्रसित व्यक्ति व बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा 2250 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि एचआईवी से ग्रसित मरीज अच्छा, पौष्टिक आहार ले सकें।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा राज्य के दो वैध निवास प्रमाण-पत्र होने चाहिए व आय दो लाख रुपये से कम हो। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय सहायता लेने के लिए मरीजों को अपने नजदीक के सिविल अस्पताल के एआरटी सेंटर में संपर्क करना होगा व राशि सीधे मरीज के खाते में जमा होगी। उन्होंने बताया कि एड्स पीड़ितों के उपचार के लिए सिविल अस्पतालों में सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
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