पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खास हनीप्रीत सहित 15 आरोपियों को अदालत ने शनिवार को बड़ी राहत दी। दरअसल हनीप्रीत के खिलाफ लगी देशद्रोह की धाराएं हटा दी गई हैं। हनीप्रीत समेत 45 आरोपियों पर अगस्त 2017 में पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में अन्य धाराओं के साथ देशद्रोह की धाराओं के साथ केस दर्ज किया गया था।
अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत की शनिवार को पंचकूला की अतिरिक्त सेशन कोर्ट में वीडियो कॉन्फे्रंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकूला में 25 अगस्त को हुई हिंसा में मुख्य आरोपित हनीप्रीत पर लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को हटा दिया है। इस मामले में बहस के बाद आरोप तय किए गए हैं। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा 121 और 121ए हटा दी गई है। इसके अलावा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय संधीर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हनीप्रीत पर साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के आरोप हैं। इस हिंसा में करीब 32 लोग की मौत हुई थी और 200 घायल हुए थे। बताया गया है कि हनीप्रीत के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 67 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी थे।
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