सुमन, तोशाम :
माइनिंग विभाग ने क्षमता से अधिक माल पाए जाने वाले क्रेशरों पर करीबन 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना क्षमता से अधिक माल पर 10 प्रतिशत स्टॉक की छूट देकर 250 रुपए प्रति टन व 10 हजार की पैनल्टी के हिसाब से लगाया गया है। वहीं 33 क्रेशरों की जांच के बाद विभाग ने ई -रवाना पोर्टल खोल दिया है। 10 क्रेशरों का अभी मामला पेंडिग है। जांच के बाद ही इनका फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि माइनिंग विभाग व सीएम फलाइंग द्वारा करीबन 15 दिन पहले प्रदेश की क्रेशर इकाई खानक, चरखी दादरी, नारनौल व युमनानगर में स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान टीम ने खानक में 51 क्रेशरों पर माल स्टॉक के अनुरूप नहीं मिला था। जिन क्रेशरों पर माल स्टाक के अनुरूप नहीं पाया, विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए ई रवाना पोर्टल सस्पेंड़ कर दिया था। विभाग ने क्रेशर मालिकों को जबाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। जिसके बाद विभाग ने फिर से कार्रवाई करते हुए क्रेशरों पर करीबन 8 लाख का जुर्माना ठोक दिया है।
33 क्रेशरों का खोला ई-रवाना पोर्टल
विभाग ने जांच के बाद ई -रवाना पोर्टल खोल दिया है। 8 क्रेशरों पर क्षमता से अधिक माल पाए जाने के मामले में करीबन 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। वहीं 10 क्रेशरों की जारी है। जिन15 क्रेशरों पर माल बाहर पड़ा था उनको माल हटाने की हिदायत दी गई है।
250 रुपए प्रति टन जुर्माना व 10 हजार रुपए की लगाई पैनल्टी
माईनिंग विभाग ने क्षमता से अधिक माल पाए जाने वाले क्रेशरों पर क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक माल की छूट देते हुए शेष माल पर 250 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया है। साथ ही 10 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई गई है।इस मामले में जिला माईनिंग अधिकारी निरंजनलाल ने बताया कि विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। नियमानुसार जो जुर्माना व पैनल्टी बनती थी वो लगाई गई है।
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