दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारियों की होगी छुट्टी
Punjab Municipal elections (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में कल होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पंजाब में कल के लिए क्लॉज डे घोषित किया है। इसके साथ ही कल शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को जारी आदेश में कहा है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई भी इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय सविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
5 नगर निगम और 41 नगर काउंसिल के लिए होगा मतदान
पंजाब के 5 नगर निगमों और 41 नगर काउंसिलों के सामान्य और उपचुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड-वार उपचुनाव 21 दिसंबर, 2024 को होंगे। इन स्थानीय निकाय के चुनावों में वोटरों को सही तरीके से अपना वोट डालने के लिए निम्नलिखित जानकारी आम जनता के साथ साझा की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग के सरकारी प्रवक्ता ने कहा बताया कि 21 दिसंबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,1881 तहत नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र, जहां चुनाव हो रहे हैं, में स्थित पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाएगी।
इन हालात में दी जाएगी विशेष छुट्टी
उन्होंने आगे बताया कि सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता, जो इन नगर निगमों के वोटर हैं लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की जाएगी। यह भी बताया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है।
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