Kiren Rijiju Will Introduce Bill, (आज समाज) नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित करने के लिए पेश करेंगे। इसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। बिल के आज संसद में पेश होने के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने सांसदों को सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है।

बढ़ाया जा सकता है चर्चा का समय

प्रश्नकाल के बाद विचार और पारित करने के लिए बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद आठ घंटे की चर्चा होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों पार्टियों के सहयोगियों ने भी अपने सभी सांसदों को 2 और 3 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

विधेयक की आलोचना में मुखर रहा है विपक्ष

विपक्ष वक्फ विधेयक की आलोचना में मुखर रहा है, समाजवादी पार्टी (सपा) के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को 2 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने और वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए 3-लाइन व्हिप जारी किया है। हालांकि, मंगलवार को, भारत ब्लॉक के नेताओं ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में बैठक की।

विधेयक का यह है उद्देश्य

विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद आगे के विचार-विमर्श के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। संशोधन विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है।

ये मंत्री करेंगे अपने-अपने मंत्रालयों के दस्तावेज पेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को ध्यान में रखने का प्रस्ताव रखेंगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, एल मुरुगन और रवनीत सिंह अपने-अपने मंत्रालयों के लिए कागजात पेश करेंगे।

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