आज समाज डिजिटल, जींद:
अदालत ने 5 वर्ष पहले हत्या करने तथा हमला करने के आरोप में 3 दोषियों को आजीवन कारावास तथा डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना, जबकि दो लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। गांव गतौली निवासी रणदीप ने मई, 2016 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 5 मई को सत्संग समाप्त होने के बाद उसके सहयोगी रोहतक निवासी इंद्रवेश की कॉल आई और रुपयों की मांग की लेकिन उसने मना करने पर वह गांव निदाना निवासी शबीर व अजय को साथ लेकर उसके घर पर पहुंचा। उसके छोटे भाई प्रदीप ने दरवाजा खोला और इंद्रवेश व उसके साथियों को अंदर जाने से रोका। इसी बीच इंद्रवेश व उसके साथियों ने प्रदीप पर गोलीबारी कर दी। गोलियां लगने से उसके भाई प्रदीप की मौत हो गई थी।
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