अरुण धन्ता । नई दिल्ली कोविड-19 महामारी के बीच, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अपनी लागत पर 7 दिनों के संस्थागत संगरोध से गुजरना होगा, इसके बाद एक सप्ताह की घरेलू कोराइंटाइन होना होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अब दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए नए कोराइंटाइन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिदेर्शों के अनुसार, विदेशी उड़ानों के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वयं के खर्च पर कम से कम 7 दिनों के लिए संस्थागत कोराइंटाइन के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी और उसके बाद 7 दिनों के घरेलू कोराइंटाइन में। यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से भी गुजरना होगा, जिसमें हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा एक प्राथमिक स्क्रीनिंग शामिल है और उसके बाद उनके पिकेट में दिल्ली सरकार द्वारा एक और स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके बाद यात्रियों को स्वीकृत कोराइंटाइन स्थान पर जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा, सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यह कहते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहिए कि वे संस्थागत कोराइंटाइन मानदंडों के लिए सहमत हैं और दूतावास की चिंता के लिए उसी को प्रस्तुत करते हैं।
कुछ छूट हैं, जो केवल चार श्रेणी के लोगों को दी जाएंगी: गर्भवती महिलाएं, जिनके परिवार में मृत्यु हुई है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता हैं। हालांकि, इन सभी मामलों में उचित प्रलेखन की आवश्यकता है। यह एक ईमेल पता भी देता है जब इन छूट प्राप्त श्रेणियों से संबंधित लोगों के लिए उपक्रम प्रदान किया जाना चाहिए।