पाकिस्तान में इमरान सरकार ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था। वह नवंबर में रिटायर होने वाले थे। इसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय की ओर से केस की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की गई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) आसिफ सईद खान खोसा ने गुरुवार को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हम कानूनी या संवैधानिक बारीकियों की बात करते हैं तो हमें भारत या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) का एजेंट कहा जाता है। सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के मामले में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की गंभीरता पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार से कई अहम दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड तलब किए। सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने सेना प्रमुख कमर बाजवा को केवल छह महीने का सेवा विस्तार दिया।