गैरजमानती के श्रेणी में आएंगे अपराध
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: नकली बीज बनाने और बेचने वालों पर हरियाणा सरकार ने सख्ती करने जा रही है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई नकली बीज बनाता या बेचता पकड़ा गया तो उसे तीन साल की कैद होगी। यह अपराध गैरजमानती के श्रेणी में आएंगे। हरियाणा सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जा सके।

बीते साल 13 नवंबर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कड़े कानून लाने का जिक्र किया था। उस दौरान उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था, नकली खाद, बीज व कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हरियाणा सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून लाएगी और किसानों को शतप्रतिशत मुआवजा भी देने का प्रयास करेगी।

3 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान

बीज (हरियाणा राज्य संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत बीज निर्माता कंपनी दोषी पाई गई तो कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दो साल तक कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी पाई जाती है तो तीन साल तक सजा सुनाई जा सकेगी और पांच लाख तक जुर्माना लगेगा। वहीं, डीलर या कारोबारी दोषी पाया जाता है तो एक साल तक सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। दोबारा पकड़े जाने पर दो साल तक कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी।

वर्तमान प्रावधान काफी उदार

बीज अधिनियम 1966 के वर्तमान प्रावधान काफी उदार हैं। अधिनियम की धारा 19 के तहत पहली बार अपराध करने पर पांच सौ रुपए तक का जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पर आरोपियों को छह महीने तक का कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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