नई दिल्ली। कोरोना वायरस केखिलाफ जंग जारी है। देश में इससे लड़ने के लिए पहले ही दो चरणों का लॉकडाउन किया जा चुका है और अब तीसरे चरण का लॉकडाउन दो हफ्तों के लिए किया गया है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई और ग्रीन जोन और आरेंज जोन के लिए थोड़ी राहत भी है। बता दें कि तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा गया है। देश को इस बार तीन हिस्सों में बांटा गया है। ग्रीन, आॅरेन्ज और रेड जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है। रेड जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। ग्रीन जोन में बसों के संचालन की अनुमति दी गई है लेकिन बसों में केवल आधी सीट ही भरी जाएगी। बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी। ग्रीन और आॅरेंज जोन में ओपीडी को मंजूरी दे गईहै लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग और नयमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है ग्रीन जोन के जिलों में सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ शराब और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। शराब की दुकानों और पान की दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। वहीं सामानों की आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सामानों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। हालांकि इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए धारा 144 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।