नगर निगम ने 16 जुलाई से पूरी दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा। हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90 फीसदी कर भुगतान कर दिया हो तो वे कर में 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं। कचरे के 100 फीसदी निपटान पर भी संपत्ति कर में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सभी तरह की संपत्तियों के कर पर एक फीसदी शिक्षा उपकर भी लगेगा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि तीनों निगमों के एकीकरण करने के बाद संपत्ति कर में एकरूपता लानी जरूरी थी, जिन लोगों ने संपत्ति कर का पहले भुगतान कर दिया है, उन पर कोई अधिभार नहीं लेगा। निगम ने अपने सभी स्थानीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जल्द उन संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें, जो संपत्ति कर भुगतान के दायरे में आती हैं।