नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षा की 5 अप्रैल तक आयोजित की जा रही परीक्षाओं के दौरान धारा 144 के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन की दुकान खोलने पर रहेगी पाबंदी
जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी हथियार ले जाने व फोटोकॉपी मशीन की दुकानों खोलने पर पाबंदी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का पालन सभी उप मंडल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मुख्य एवं केन्द्र अधीक्षक, उड़नदस्ते एवं उपरोक्त परीक्षा से संबंधित ड्यूटी पर तैनात अन्य/अधिकारियों द्वारा करवाया जाएगा।
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