There should not be strict action against companies who do not give full salary to their employees in lockdown- Supreme Court: अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन में पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई न हो- सुप्रीम कोर्ट

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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरा वेतन भुगतान संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर किसी तरह की कठोर कार्रवाईन करने का आदेश देते हुए कहा कि इस संदर्भ में श्रम विभाग को मध्यस्थता करनी चाहिए। बता दें कि कंपनियों द्वार सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन में 54 दिनों की अवधि के लिए कर्मचारियों के पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के समय कहा कि जस्टिस भूषण ने कहा कि ‘हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। पहले के आदेश जारी रहेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा।