नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में शशि थरूर के खिलाफ अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामले जिक्र किया और कहा कि शशि थरूर के खिलाफ इस संदर्भ में मामाला चलना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498अ (पति पर क्रूरता का आरोप) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) का मामला चलाया जाए। इस मामले में दिल्ली पुलिस की बहस 17 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि कई ऐसे पत्र हैं जिनसे पता चलता है कि थरूर और तरार के बीच में कितने अंतरंग रिश्ते थे। थरूर के इसी व्यवहार के चलते सुनंदा तनाव में रहने लगी थीं। बचाव पक्ष के वकील विकास पाहवा ने खुली अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा थरूर के पत्रों को पढ़े जाने को गलत बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि इन पत्रों की प्रकृति व्यक्तिगत है। इसीलिए इन्हें इन कैमरा प्रोसिडिंग के तहत अदालत के बंद कमरे में पढ़ा जाना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि वह पत्र के कुछ हिस्से ही पढ़ रहे हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में 31 अगस्त तक सुनवाई स्थगित कर दी है।