नई दिल्ली। किसानों को अच्छे कीटनाशक उपलब्ध कराने और उसके सुरक्षित उपयोग संबंधी विधेयक के मसौदे को मंत्रीमंडल ने मजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के इस मसौदे को बुधवार को हरी झंडी दिखाई। इस मसौदे में कीटनाशक का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेंबुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मीडिया सेबात कर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नेइसकी जानकारी दी। उन्होंनेबताया कि 2008 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था लेकिन वह संसद से पारित नहीं हो सका। उस विधेयक को वापस लेकर और स्थायी समिति की सिफारिशों एवं अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद नए रूप में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए इसे संसद में पेश करने जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराना है जो फसलों की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी हो। विधेयक में किसानों को नकली और अनधिकृत कीटनाशक से बचाने के उपाय किये गये हैं। विधेयक के मुताबिक अगर कोई मिलावटी कीटनाशक और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचता है तब उस पर जुमार्ना लगाया जा सकता है और आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किटनाशक के बारे में किसानों को सभी प्रकार की जानकारी मिले जिसमें उसके उपयोग, उससे जुड़े खतरे आदि के बारे में इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में कीटनाशक के विज्ञापन के संबंध में भी मानक बनाने का प्रावधान है। इसी के साथ यदि गलत कीटनाशक के कारण खेती को या व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तब इसमें मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।