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The Right to Education Act should be implemented: शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया जाए

केंद्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चार साल के पूर्व स्नातक कार्यक्रम को समाप्त करने के छह साल बाद, नई शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय स्तर पर इसके बहाली का एक सशक्त मामला बना दिया है।
हालांकि यह चार साल का कोर्स भारतीय विश्वविद्यालयों को कई प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों के समकक्ष ले आएगा, लेकिन इसके कार्यान्वयन से पहले इस मुद्दे को और अधिक स्पष्टता और समझ की आवश्यकता है। पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिनेश सिंह इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी परियोजना ने अंतत: अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और इस कदम का स्वागत किया है। उल्लेखनीय रूप से, अतिरिक्त वर्ष के प्रस्ताव को व्यापक रूप से इसके स्वीकृत होने से पहले समझाई जानी चाहिए। नीति निर्देशक है, चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम के पूरा होने पर स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के इच्छुक लोगों के लिए भविष्य के विकल्प क्या होंगे? पीएचडी कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों का नामांकन करने का प्रावधान है, लेकिन क्या स्नातकोत्तर (एमएडिग्री) एक वर्ष की अवधि का होगा, जैसा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में है, या फिर दो साल का पाठ्यक्रम भी लागू होगा? नई योजना शैक्षिक ऋण बैंक को काफी लंबी अवधि के लिए समर्पित करती है जिससे विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह विदेशी विचार क्रांतिकारी है, परंतु इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर एक दूसरे के क्रेडिट श्रेणीकरण के सम्मान और स्वीकार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी। यह एक ज्ञात तथ्य है कि जहां तक हमारे विश्वविद्यालयों का संबंध है, शैक्षिक विभिन्नता है।
उदाहरण के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की कल्पना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी किसी भी तरह से, निराशाजनक विश्वविद्यालय से तुलना नहीं की जा सकती। मुद्दा यह उठाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय उस छात्र को अपनी डिग्री दे सकेगा, जिसे 130 क्रेडिट बिन्दुओं की आवश्यकता के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय से 80 और किसी अन्य संस्थान से 50 पर अधिकार प्राप्त होंगे? क्या वह अंतिम डिग्री के लिए प्रदान किए जाने वाले मानकों के साथ समझौता नहीं करेगा?यह मामला विवादास्पद हो जाएगा क्योंकि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त स्वरूप प्राप्त है और प्रत्येक समानता से संबंधित निर्णय कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद, दोनों या विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए जाने चाहिए। जहां तक स्कूल शिक्षा का सवाल है, नई नीति में इस विषय के प्रति कोई संवैधानिक प्रतिबद्धता रखे बिना सार्वभौमिकरण की शुरूआत करने का प्रयास किया गया है।
समय की आवश्यकता यह है कि उचित कानून बनाकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया जाए, जिससे कि मौजूदा प्रावधान को, जिसके अंतर्गत 8 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, आगे जाना चाहिए, ताकि अपने अधिकार पत्र के अंतर्गत 12 वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा सके। इसलिए नौकरशाही द्वारा व्यापक रूप से होमवर्क करने की आवश्यकता है, जो कार्य को कारगर बनाने के काम में सहायक होगी। अजीब बात है कि प्रतिष्ठित पेशेवरों के कस्तुरिरंगन पैनल में शिक्षा नीति के प्रतिपादित के समुचित अनुभव से एक भी सदस्य नहीं था। केंद्र और राज्यों में विशेषज्ञों द्वारा सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किए जाने पर यह एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। यहां यह बताना जरूरी है कि सिफारिशों को रातभर नहीं लागू किया गया है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा गलत प्रभाव के अनुमान के अनुसार बताया गया है, लेकिन इसमें शामिल मुद्दों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।शिक्षा का अधिकार अपनाने के सात वर्ष बाद ही पूरी तरह से लागू किया गया। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूल के भविष्य पर भी एक बड़ा प्रश्न चिह्न है।पहले की रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर पैनल ने सुझाव दिया है कि शिक्षा पांचवीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में और जहां तक संभव हो, आठवीं कक्षा तक दी जाए।इसमें प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसलिए हमें और स्पष्टीकरण की जरूरत है कि क्या सरकार इन निजी अंग्रेजी माध्यम संस्थानों पर अपनी इच्छा लगा सकती है या नहीं।यह विरोधाभासी है कि इस नीति में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रेखांकित की गई है जिसके द्वारा हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। दक्षिण के बहुत से राज्यों की प्रतिक्रिया के डर से, जिन्होंने अतीत में हिंदी का उन पर थोप दिया था, सिफारिशें किसी भी प्रकार राष्ट्रीय भाषा को मजबूत बनाने के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं देती। अत: भविष्य में भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना एक कठिन कार्य हो सकता है। इसी प्रकार चिकित्सा और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के बारे में भी काफी भ्रम है।इन धाराओं में यह आवश्यक है कि पढ़ाए गए विषयों, एक दूसरे के पूरक हों और सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करें। एक उदाहरण के रूप में, भौतिकी, रसायन और गणित का एक निश्चित संयोजन होता है जो हमेशा समग्र विलयन में अव्यक्त अवधारणा का निर्माण करता है। इसलिए, ऐसी सिफारिश जो उम्मीदवार को स्कूल बोर्डों के लिए दो बार पेश करने का प्रस्ताव देती है, उनके लिए अनुकूल नहीं होगी जो विषयों का चुनाव पसंद करते हैं, यदि अलग-अलग हों तो समझ को कम कर सकते हैं, जब तक कि वे संगामी रूप से मंजूरी न दे दें।
अंतत:, भारत के प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के प्रधान मंत्री के रूप में शिक्षा को केंद्रीय बनाने के लिए सीधे ही अग्रिम प्रयास किया गया है, जिसके तहत चार सीमांकित कार्यक्षेत्र सीधे ही काम कर रहे हैं। इससे अनेक राज्य-सरकारों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड सकता है, जिनके शिक्षा-नीति की अपनी व्याख़्या हो सकती है। ऐसा कोई भी काम क्यों निष्पादित किया जाए जिससे प्रधानमंत्री का पद किसी भी विवाद में पड़ जाए? स्थिति टीएस एलियट द्वारा प्रसिद्ध लाइनों का स्मरण करने की आवश्यकता है।
‘हम जीवित जीवन कहां खो गए हैं, ज्ञान में हमने जो प्रज्ञा खो दी है और वह ज्ञान कहां है जिसे हम सूचनाओं में खो चुके हैं।’ शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसने भविष्य को प्रभावित किया और वैचारिक दृष्टि से निष्प्रभावी ढंग से काम लेना आवश्यक है।

पंकज वोहरा
(लेखक द संडे गार्डियन के संपादकीय निदेशक हैं।)

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