प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल के लड़के से कुकर्म करने वाले चंडीगढ़ की राम दरबार कॉलोनी निवासी एवं जगाधरी में किराए पर रहने वाले दीपक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। वही उस पर ₹65000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 12 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दे जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी महिला ने जगाधरी पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी विधवा मां के साथ रहती है।

उसका 10 साल का बेटा कई दिन से ठीक से चल नहीं पा रहा था। पूछने पर बेटे ने बताया कि 21 जुलाई को वह छत पर पतंग पकड़ने के लिए गया था। वहां पर पड़ोसी मोंटी के यहां किराए पर रहने वाले दीपक ने उसे पकड़ कर उसके साथ कुकर्म किया। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर शहर जगाधरी पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को दीपक पर केस दर्ज किया था। वहीं आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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