शस्त्र लाइसेंस को लेकर एसीएस गृह विभाग ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

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The process of getting arms license in Haryana is now completely online
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  • आवेदक अच्छी तरह से शर्तों को पढ़ने के बाद करें आवेदन : उपायुक्त

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन आने के बाद सारी प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाए। सर्विस डिलीवरी में देरी नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने आज गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को दिए।

ऑनलाइन करने के बाद आर्म लाइसेंस की प्रक्रिया हुई सरल

उपायुक्त ने बताया कि आर्म लाइसेंस के लिए प्रक्रिया को अब और अधिक सरल बनाया गया है। इसके लिए सरल व अंत्योदय केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से या किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को फायरिंग प्रशिक्षण सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सरल पोर्टल पर लाइसेंस से संबंधित सभी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आवेदक अच्छी तरह से शर्तों को पढ़ने के बाद आवेदन करें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी इन 14 सेवाओं को किया गया ऑनलाइन

उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री, हस्तांतरण, उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार व शस्त्र लाइसेंस का निलंबन, रद्द, निरस्तीकरण आदि शामिल हैं।

फायरिंग प्रशिक्षण के लिए हरसमय पोर्टल पर करना होगा आवेदन

उपायुक्त ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पुलिस विभाग से शस्त्र व फायरिंग ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके लिए आवेदक को हरियाणा पुलिस के हरसमय पोर्टल पर जाकर फायरिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना होगा। वहां पर ऑनलाइन निर्धारित फीस भरने के साथ ही अपनी चॉइस के हिसाब से प्रशिक्षण केंद्र तथा उपलब्ध प्रशिक्षण बैच पर क्लिक करना होगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें जो प्रशिक्षण सर्टिफिकेट मिलेगा उसे लेकर सरल पोर्टल पर आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन अब यह प्रशिक्षण 6 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मिलेगा, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम भोंडसी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक सुनारिया, पुलिस लाइन पंचकूला, हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल मधुबन, पुलिस लाइन हिसार व पुलिस लाइन नारनौल शामिल हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को प्रशिक्षण का विकल्प भी भरना होता है।

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