- 24 जुलाई 2018 को हत्यारे नौशाद ने दलित युवक को चाकू से गोद कर दी थी हत्या
- राज नगर में पाया गया था अधमी गांव के मृतक का शव
Aaj Samaj (आज समाज),Life Imprisonment To The Murderer, पानीपत : वर्ष 2018 में मुकदमा नंबर 669 के तहत दर्ज मुकदमे का शनिवार को फैसला देते हुए माननीय न्यायालय डाक्टर नरेश कुमार सिंघल ने तमाम सबूतों की बिनाह पर पीड़ित परिवार के वकील रविन्द्र रहेजा एडवोकेट व बचाव पक्ष के वकील की जिरह सुनते हुए दोषी नौशाद को हत्या, हत्या के सबूत मिटाने व एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नजर आया। गौरतलब है कि मृतक धर्मवीर निवासी गाव अधमी सफाई कामगार कार्यरत नगर निगम पानीपत का शव राजनगर पानीपत में लावारिस हालात में चाकूओं से गोदा हुआ पाया गया था। जिस पर मॉडल टाऊन थाना ने मुकदमा न. 669 दर्ज करते हुए मृतक के परिजनों की तलाश की। डीएसपी राजेश फौगाट ने बेहतरीन जांच करते हुए दोषी को तलाशा व तमाम सबूत इकट्ठा किए। इस केस में सीनियर एडवोकेट रविन्द्र रहेजा पीड़ित पक्ष की उम्मीदों पर खरा उतरे और दोषी नौशाद कानून के फंदे से बच नहीं पाया।