कोर्ट ने दोषी पर लगाया 35 हजार रुपए जुर्माना
Fatehabad News (आज समाज) फतेहाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने मकान विवाद में दिव्यांग युवक की हत्या करने के दोषी भाई को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत मृत्युदंड के अलावा अन्य धाराओं में कुल 15 साल की कैद और 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने इस मामले को रेयरेस्ट आॅफ रेयर श्रेणी में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। दोषी ने न सिर्फ अपने भाई का गला काटा बल्कि उसके सिर को पॉलीथिन में डालकर खूंटी पर टांग दिया और रातभर वहीं बैठा रहा।
शिकायतकर्ता सुषमा ने बताया था कि वह छह भाई-बहन हैं, जिनमें से दो भाइयों की मौत हो चुकी है। उसका छोटा भाई 40 वर्षीय दीपक दिव्यांग था और तलाकशुदा था। वह टोहाना में गुगा मेड़ी के पास अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां ने 10 साल पहले अपने मकान की रजिस्ट्री दीपक के नाम करवा दी थी।
इसका दूसरा भाई अशोक इस बात से रंजिश रखता था और कई बार उसे जान से मारने की बात कह चुका था। गांव डांगरा निवासी सुरजीत उसके भाई दीपक धर्म भाई बना हुआ था। 18 जून 2020 को सुरजीत ने उसे फोन कर बताया कि 17 जून को वह दीपक के घर पर था, तभी अशोक आया और उसके सामने बैठकर शराब पीने लगा, जिसके बाद वह अपने गांव चला आया।
18 तारीख की सुबह जब वह दीपक के घर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा गया तो घर के बरामदे में भाई दीपक का शव खून से लथपथ मिला और उसकी गर्दन धारदार हथियार से कटी हुई थी। उसका सिर भी नहीं मिला। उसने अपने भाई अशोक पर उसकी हत्या कर सिर ले जाने का आरोप लगाया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी गायब थी।
पुलिस ने हत्या के 2 दिन बाद आरोपी को टोहाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। तब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। तब आरोपी ने रिमांड के दौरान बताया था कि पहले उसने दीपक के कटे सिर को एक पॉलिथीन बैग में डालकर वहीं खूंटी पर टांग दिया था। सुबह 5 बजे वह सिर और सामान लेकर वहां से चला गया था।
अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 457, 506, 201 में 5-5 साल की कैद व 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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