Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

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Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना
Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

भर्ती केस में मूल रिपोर्ट नहीं देने पर लगाया जुर्माना
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: टीजीटी भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने भर्ती केस की मूल प्रति न देने आयोग के सचिव पर व्यक्तिगत कॉस्ट लगाई है। टीजीटी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दो अंतरिम आदेश पारित कर चीफ एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स की मूल रिपोर्ट मांगी थी।

मगर एचएसएससी ने फोटो स्टेट कॉपी दे दी। जिसपर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने पारित अंतरिम आदेश में जहां सचिव पर जुर्माना लगाया है, वहीं एग्जामिनर्स की योग्यता पर संदेह व्यक्त किया है।

7 अपै्रल को होगी मामले की अगली सुनवाई

अंकुर सिधार ने कहा कि खंडपीठ ने अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की है। उधर, हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र के जरिए दलील दी कि आयोग तो चीफ एग्जामिनर्स की आंसर-की को मानता है, क्योंकि आयोग एकेडमिक मामलों की एक्सपर्ट बॉडी नहीं है।

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