अब नालों से 5 मीटर, जबकि खड्डों नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवनों का निर्माण
Himachal News(आज समाज), शिमला : प्रदेश में हर साल मानसून में होने वाले नुकसान से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम निर्णय लिया है। इसके चलते सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब लोगों को घर बनाने से पहले नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। नालों से 5 मीटर, जबकि खड्डों नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे।
राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। अब ये नियम लागू हो गए हैं। इससे पहले नालों से 3, जबकि खड्डों और नदी से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। हिमाचल में पिछले मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते नदी और नालों के किनारे बने भवनों को भारी नुकसान हुआ था। तीन हजार से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए थे।
इस बार भी चंबा, कुल्लू और जिला शिमला में आपदा आने ने जानमाल का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। हिमाचल में जिन नालों में बारिश का पानी नहीं भी आता है, वहां भी ये नियम लागू होंगे। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड से जानकारी ली जाएगी।