Punjab News:पंजाब विधानस•ाा द्वारा द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल सर्वसम्मति से पारित

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पंजाब विधानस•ाा द्वारा द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल सर्वसम्मति से पारित
पंजाब विधानस•ाा द्वारा द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल सर्वसम्मति से पारित

चंडीगढ़(आज समाज )। पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा आज पेश किए गए द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024 को पंजाब विधानस•ाा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024 पेश करते हुए जौड़ामाजरा ने बताया कि राज्य सरकार ने द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वित्तीय सहायता 10 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति वर्ष की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 के तहत उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में जंगी जागीर प्रदान करती है, जिनके एकलौती संतान या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्टÑीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान •ाारतीय सेना में सेवा नि•ाा चुके हैं। वर्तमान समय में 83 ला•ाार्थी इस नीति के तहत ला•ा प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जिन माता-पिता की एकमात्र संतान या दो से तीन संतान जो द्वितीय विश्व युद्ध, राष्टÑीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान •ाारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं, उन्हें द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 के तहत दी जाने वाली जंगी जागीर की राशि 10 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। इस बिल पर विचार करने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।