नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :
हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 (2 ए व बी) में किए गए प्रावधान अनुसार खंड महेंद्रगढ़ व सतनाली में पंच, सरपंच व पंचायत समिति के वार्ड के लिए पिछड़ा वर्ग-क के लिए सीटों का आरक्षण 12 सितंबर को होने वाला ड्रा प्रशासनिक कार्यों के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।
12 को होने वाला ड्रा स्थगित
यह जानकारी देते हुए एसडीएम महेंद्रगढ़ वकील अहमद ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार हरियाणा पंचायती राज (संसोधन) अध्यादेश 2022 के नोटिफिकेशन के अध्यादेश अनुसार खंड महेंद्रगढ़ व सतनाली में पंच, सरपंच व पंचायत समिति के वार्ड के लिए पिछड़ा वर्ग-क के लिए सीटों का आरक्षण 12 सितंबर 2022 को किया जाना था। प्रशासनिक कारणों के कारण उक्त आरक्षण प्रक्रिया स्थगित की जाती है। आगामी तिथि बारे अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ व सतनाली खण्ड में ग्राम पंचायतों में वार्डो में पंच, सरपंच व पंचायत समिति के वार्डो में पिछड़ा वर्ग (ए) की सीटों के लिए आरक्षण का कार्य भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
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