राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। इस बीच अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर भाजपा से मिले होने और कांग्रेस के साथ धोखा करने को आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और उनकेस मर्थकों पर कार्रवाई भी की गई थी। इस बीच सचिन पायलट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने वहां याचिका दायर की थी। सचिन और उनके 18 समर्थकों की याचिका आज सुनवई हुई। विधायकों ने अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा के स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने याचिका दी थी। याचिका पर शुक्रवार और सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने दलीलें सुनीं। आज भी सुबह करीब 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हो गई थी। पायलट खेमे की याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। सचिन पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी ने राजस्थान हाई कोर्ट में पायलट गुट का पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने सदस्यता रद्द करने का नोटिस उसी दिन दिया, जिस दिन कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई। रिप्लाई के लिए समय नहीं दिया गया। नोटिस जारी करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।
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