Rewari News: रेवाड़ी में दोषी को 10 साल की सजा

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रेवाड़ी में दोषी को 10 साल की सजा
रेवाड़ी में दोषी को 10 साल की सजा

Rewari News (आज समाज) रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आज फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण व रेप करने के मामले में एक दोषी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस को दी शिकायत में थाना जाटूसाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि 20 अप्रैल 2020 की शाम को वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल निकालने के लिए गया हुआ था और उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। वहीं पीछे से उनके पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर पर बैठा कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसकी बेटी से रेप किया और अगले दिन उसकी बेटी को अपनी बाइक पर बैठा कर बदहवास हालत में गांव के निकट छोड़कर फरार हो गया। बेटी के घर पहुंचने पर उपरोक्त घटना के बारे में पता लगा। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जाटूसाना में अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य पेश किए थे। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 29 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।