हैदराबाद। हैदराबाद एनकाउंटर में रेप और हत्या के आरोपी मारे गए थे। इस मामले की सुनवाई सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वेटरनरी महिला डॉक्टर से पहले बलात्कार फिर जलाकर मारने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इसके पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शव को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि चेट्टनपल्ली में शुक्रवार सुबह आरोपियों को पुलिस उसी स्थान पर जहां इन लोगों ने वारदात का अंजाम दिया था लेकर आई थी। वहां सीन रीक्रियेट किया जाना था लेकिन तभी आरोपियों ने पुलिस से भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस को उन्हें वहां एनकाउंटर करना पड़ा। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिए थे और गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं जिसके बाद पुलिस ने ‘जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं।
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