देय संपत्ति कर पर 31 दिसंबर तक एक मुश्त जमा करवाने पर मिलेगा छूट का लाभ

0
274
The benefit of exemption will be given on depositing a lump sum on the property tax payable by December 31
The benefit of exemption will be given on depositing a lump sum on the property tax payable by December 31

ईशिका ठाकुर,कुरुक्षेत्र :
जिला नगर आयुक्त अश्विनी मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए एक बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत जो व्यक्ति देय सम्पत्ति कर 31 दिसंबर 2022 तक एकमुश्त जमा करवाएगा उसको छूट का लाभ दिया जाएगा।

डीएमसी अश्वनी मलिक ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक के देय सम्पत्ति कर पर लगाएं गए संपूर्ण ब्याज राशि (100 प्रतिशत) माफ किया हुआ है। इस छूट का लाभ वर्ष 2021-22 तक के लिए कुल देय सम्पत्ति कर को 31 दिसंबर 2022 तक एकमुश्त जमा करवाने पर ही प्राप्त होगा। सभी लोगों को नगर परिषद की तरफ से अपील की जा रही है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपना वर्ष 2021-22 तक का कुल बकाया संपत्ति कर एक मुश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें :चारो साहब जादो और माता गुजरी कौर का शहीदी दिवस 25 दिसंबर को

ये भी पढ़ें :सर्दी-जुकाम-बुखार में फायदेमंद है ये देसी काढ़ा

ये भी पढ़ें : जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगा ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों का पुर्नगठन

Connect With Us: Twitter Facebook